प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लाॅकडाउन,जानिए पूरी खबर

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श्री डूंगरगढ़ न्यूज जयपुर, 23 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जन अनुशासन लाॅकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लाॅकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई है। मंत्रिपरिषद ने पाॅजिटिव केस की संख्या में कुछ कमी आने के बावजूद संक्रमण एवं मृत्यु दर तथा अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव होने के कारण लाॅकडाउन जैसे सख्त कदमों को जारी रखने का सुझाव दिया था।

त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लाॅकडाउन के तहत परिवार, वार्ड, ग्राम, शहर एवं राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकाॅल के अनुरूप बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। प्रथम स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकना होगा। अतिआवश्यक होने पर खुले स्थान पर सोशल डिस्टंेसिंग के साथ मिला जा सकता है, ताकि परिवार के बुजुर्ग, बच्चे एवं अन्य लोग सुरक्षित रहें। दूसरे स्तर पर गांव और मोहल्ले में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना होगा, जिनसे संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्र ना हों।

इसी प्रकार तीसरे स्तर पर मेडिकल इमरजेंसी और अनुमत श्रेणी के अलावा एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर तथा एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रखना होगा। ग्राम स्तरीय निगरानी समितियों को इसमें अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी। समस्त प्रदेशवासियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि विवाह समारोह में भीड़ जुटना संक्रमण के प्रसार का एक बड़ा कारण रहा है। इसे देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह एवं जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर 30 जून तक विवाह स्थगित रखने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा है कि लोग कोविड प्रोटोकाॅल को आवश्यक रूप से अपने व्यवहार में शामिल करें ताकि स्थिति में सुधार होने पर लाॅकडाउन की पाबंदियों में शिथिलता दी जा सके। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन से
कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों में प्रदेशवासियों की जीवनरक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

विगत दिनों जयपुर जिले मेें संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए चिकित्सा मंत्री डाॅरघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में टेस्ट, टेªक एवं ट्रीट प्रोटोकाॅल की व्यवस्था को और
प्रभावी बनाने का निर्णय किया गया था। जयपुर के लिए बनाए गए इस माॅडल को प्रदेशभर में लागू किया जाएगा। इसके तहत आईएलआई लक्षणों वाले मरीजों का चिन्हीकरण, मेडिकल किट वितरण, जांच, होम आइसोलेशन एवं उपचार की नियमित निगरानी की जाएगी। डोर-टू-डोर सर्वे का काम इस प्रकार किया जाएगा जिससे प्रत्येक घर का सर्वे 10 दिन में हो जाए और यह प्रक्रिया प्रत्येक 10 दिवस में दोहरायी जाए।

त्रि – स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा – निर्देश

  1. राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रि – स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा ।
  2. सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है ।
  3. डेयरी एवं दूध की दुकानों , मंडियां , फल – सब्जी , फूल माला की दुकानों तथा फल – सब्जी का ठेले , साइकिल , रिक्शा , ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रात : 5 बजे तक बंद रहेंगे ।
  4. राज्य में विवाह समारोह 30 जून , 2021 तक स्थगित रखे जाएं ।
  5. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह , डीजे , बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी । विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी , जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे । जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हेल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी ।
  6. • विवाह में बैण्ड – बाजे , हलवाई , टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी ।
  7. शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी । .
  8. मैरिज गार्डन , मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी – समारोह के लिए बंद रहेंगे ।
  9. विवाह स्थल मालिकों , टैन्ट व्यवसायियों , कैटरिंग संचालकों और बैण्ड – बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी ।
  10. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी ।
  11. आमजन से अपील है कि पूजा – अर्चना , इबादत , प्रार्थना घर पर रहकर ही करें ।
  12. मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस , जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे । बारात के आवागमन के लिए बस , ऑटो , टैम्पो , ट्रेक्टर , जीप आदि की अनुमति नहीं होगी ।
  13. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन , माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे ।
  14. राज्य में मेडिकल , अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़ एक जिले से दूसरे जिले , एक शहर से दूसरे शहर , शहर से गांव , गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।
  15. वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे ।
  16. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
  17. यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है , तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा ।
  18. मिकों️ पलायन️ पलायन️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️
  19. श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए Covidinfo.rajasthan.gov.in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा। यह कार्य स्थल से एक घंटे पहले समय पर होने के एक घंटे बाद तक घरेलू कार्य स्थल से कार्य स्थल पर होता है । तो समय तक चलने के लिए समय से पहले कार्य स्थल से कार्य स्थल पर होने के लिए समय व्यतीत करें । ।
  20. एंट्रेंस एंट्रेंस के संचालन के लिए एंट्रेंस के संचालन के लिए विशेष संचालन व्यवस्था होगी .
  21. सूचना सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर प्रसारण . विल।
  22. निर्माण सामग्री से व्यवस्थित रूप से खुलते हैं। संचार के लिए आवश्यक होने के बाद, संचार के क्षेत्र में संचार के लिए इंटरनेट से इंटरनेट तक जाँच करें।
  23. बीज और कृषि उपकरण, पशुचारा और किराना की सुबह से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे प्रातः 11 बजे तक। सुबह सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कली जागी।
  24. राशन की सुबह का भोजन सुबह 4 बजे से सुबह बजे तक प्रबंधन करेगा।
  25. फल – सब्जी का ठेले , साइकिल, बैले, औटो और मोबाइल के डिब्बे से सुबह सुबह 6 बजे शाम 5 बजे अनुमत होंगे। मण्डियां, फल – फल – फूल मलिकों की नियमित प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक जागी।
  26. दूध और दूध के प्रबंधन के लिए नियमित सुबह 6 से 11 बजे शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत । रात 9 बजे तक मौसम की देखभाल होगी।
  27. ई – मित्र दोपहर 4 बजे बजे तक।
  28. ई – मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी ।
  29. मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा ।
  30. रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी । किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा ।
  31. कुछ जिलों में संक्रमण के प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ है । स्थिति और ठीक होने तथा लोगों द्वारा जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है ।
  32. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है ।