किसान हित में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ऋण माफ़ी पढ़े पूरी खबर

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जयपुर: राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने किसान (Farmers) हित में बड़ा फैसला लिया है. अब ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को भी फसली ऋण (loan waivers Crop loan) का लाभ मिलेगा. इससे  साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा. इस बारे में शुक्रवार को सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना (Cooperative Minister Uday Lal Anjana) ने जानकारी दी.

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आंजना ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2018 एवं 2019 में हुई ऋण माफी में ऎसे किसान जिनकी ओर 5 हजार रु. से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था तथा वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था, को फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था.  जिससे ऎसे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 फसली चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुये फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है.

तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जायेगी:
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऎसे किसानों को राशि 25 हजार रु. या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रों में फसली ऋण राशि में वृद्धि की जायेगी. उन्होंने बताया कि ऎसे किसानों को अल्पकालीन साख सुरक्षा के अन्तर्गत लाने के लिये अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था.

किसानों को सहकारी फसली ऋण की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता:
आंजना ने बताया कि प्रदेश के सभी किसानों को सहकारी फसली ऋण की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि 5 हजार रु. से कम अवधिपार राशि के बकाया ऋण वाले किसानों को पहले से फसली ऋण दिया जा रहा था.  सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के सभी किसान अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण के दायरे में आ गये हैं.