Bikaner News ~ राइट टू एजुकेशन कानून(RTE ) के तहत प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन की प्रक्रियां शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है।
इसके लिए 29 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन किया, लेकिन प्रवेश नहीं मिल पाया है। वो आवेदन कर सकते हैं।
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसके आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार बच्चे के परिजन 29 मार्च से दस अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
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इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी 12 अप्रैल को एनआईसी की ओर से जारी की जाएगी। 12 से 20 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। 12 से 28 अप्रैल तक स्कूल आवेदन पत्रों की छानबीन करेगा। इसके बाद बारह से पांच मई तक अभिभावक अपने रिकार्ड को सुधार सकेगा। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है तो उसे ठीक कर सकते हैं। नहीं दिया है तो उसे जोड़ सकेंगे।
19 अप्रैल से 20 मई को सीबीओ जांच करेंगे। 23 मई को ऑटो वेरिफाइड किया जाएगा। 24 मई को एनआईसी की ओर से आरटीई सीट्स का चयन किया जाएगा। दरअसल, ये चयन सशुल्क सीट्स के आधार पर होगा।