RTI कार्यकर्ता को सूचना नही देने पर, नगरपालिका ईओ पर लगा जुर्माना

विज्ञापन

Last Updated on 11, April 2022 by Sri Dungargarh News

श्री डूंगरगढ़ न्यूज़:- RTI कार्यकर्ता ललित ओड को सूचना नही देने पर, नगरपालिका ईओ पर लगा जुर्माना पालिका के पूर्व कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी से जुड़े इस मामले में अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दिए जाने से संबंधित है।

सूचना नहीं देने को सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन मानते हुए जुर्माना लगाया है जो अधिकारी के वेतन से इसे काटने का आदेश दिया है। बता देवें आरटीआई कार्यकर्ता ललित ओड ने 3 बिंदुओं में सूचना मांगी जिस पर की लापरवाही बरती गई तो ओड द्वारा राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई।

Rti कार्यकर्ता ओड ने 18.5.2020 में जनहित में कुछ सूचनाए मांगी थी। जिसका कोई जवाब नही मिलने ओड ने प्रथम अपील दायर की और इसका भी जवाब नहीं आने पर आयोग ने 5.8.2020 व 24.03.2021 को नोटिस जारी किया। तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी ने इसे भी अनदेखा किया। इसे आयुक्त ने सूचना का अधिकार “2005” के नियमों का उलंघन माना व 2000 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए राशि सूचना आयोग में जमा करवाने का आदेश जारी किया है।

यह खबर भी पढ़ें:-   जैन कॉलेज के भूतपूर्व सेक्रेटरी नरेंद्र कोचर की सड़क दुर्घटना में मौत, पढ़ें ख़बर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here