राजस्थान में कोरोना मरीजों की समस्या का समाधान आधे घंटे में होगा ,और एम्बुलेंस नि:शुल्क मिलेगी | जानिए पूरी खबर

फोटो फाइल
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जयपुर. मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में कोविड-19 (Covid-19) महामारी (Epidemic) से संबंधित समस्याओं और परिवेदनाओं को एक ही टेलीफोन नंबर पर प्राप्त कर उनके समयबद्ध, त्वरित निस्तारण और रोगियों को आवश्यक सलाह तथा दवा आदि उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए हैं. इसके तहत मरीजों को कोविड डेडीकेडेट अस्पतालों, कन्सलटेशन सेंटर, उपचार केन्द्रों, निजी चिकित्सालयों में बेड, ऑक्सीजन सुविधा, वेंटीलेटर आदि की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी और मरीज को भर्ती रेफर तथा डिस्चार्ज करने पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले मरीज को किसी भी स्थिति में भर्ती हेतु मना नहीं किया जाएगा.

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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इसके लिए 24×7 राज्य स्तरीय वार रूम संचालित किया जा रहा है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 181 है. साथ ही, सभी जिलों के प्रमुख कोविड डेडीकेडेट अस्पतालों में भी 24×7 जिला स्तरीय वार रूम और हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी वार रूम में अलग-अलग कार्यों जैसे बेड, ऑक्सीजन, दवा की उपलब्धता एवं अस्पतालों के साथ समन्वय के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सहित जानकारी रहेगी तथा नोडल अधिकारी एवं वार रूम आपस में लगातार संपर्क में रहेंगे.

निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा के लिए 108 और 104 सेवा वाहन उपलब्ध होंगे
आदेश के अनुसार, सभी जिला स्तरीय वार रूम के साथ-साथ प्रदेश में खण्ड स्तर पर स्थापित कोविड कन्सल्टेंशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर पर भी मरीजों को भर्ती करने अथवा डेडीकेटेड अस्पताल में रेफर करने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. मरीजों के लिए यह एम्बुलेंस सुविधा पूर्णतः निशुल्क रहेगी. एम्बुलेंस के रूप में जिले में उपलब्ध 108 और 104 सेवा के वाहनों का उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर संबंधित जिला कलक्टर (District Collector) निजी एम्बुलेंस का अधिग्रहण अथवा किराये पर संचालन भी कर सकेंगे.

मरीज अथवा परिजन की शिकायत और समाधान संपर्क पोर्टल पर दर्ज होगा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार, होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीज किसी चिकित्सकीय सलाह या दवा के लिए अथवा अस्पताल में उपचार या भर्ती के लिए राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय वार रूम पर संपर्क कर सकेंगे. हेल्पलाइन पर मरीज की समस्या की जानकारी वार रूम के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से राजस्थान (Rajasthan)संपर्क पोर्टल और जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को वाट्सएप पर भेजी जाएगी. जिला स्तर पर सहायता के लिए कॉल प्राप्त होने के बाद आधे घंटे के अंदर संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा मरीज को आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सलाह, दवा, उपचार के लिए भर्ती की व्यवस्था करना सुनिश्चित कराकर मरीज अथवा उसके परिजन को सूचना दी जाएगी तथा राजस्थान (Rajasthan)संपर्क पोर्टल पर निस्तारण की जानकारी दर्ज करायी जाएगी.

भर्ती आवश्यकता वाले मरीज को किसी भी स्थिति में भर्ती हेतु मना नहीं
जारी निर्देशों के अनुसार, जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले मरीज को किसी भी स्थिति में भर्ती हेतु मना नहीं किया जाए. जिला स्तर पर किसी शिकायत या समस्या का समाधान अथवा निस्तारण नहीं हो पाने की स्थिति में नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित जिला कलक्टर (District Collector) अथवा राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के हस्तक्षेप के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.