गृह विभाग ने कोरोना को लेकर बुधवार रात को नई गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइंस के अनुसार अब राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू रहेगा

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श्री डूंगरगढ़ न्यूज:-जयपुरः कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर हो रही संशय की स्थित आखिरकार रात 10 बजे साफ हुई. गृह विभाग ने कोरोना को लेकर बुधवार रात को नई गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइंस के अनुसार अब राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू रहेगा. गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक और बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे.धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सभाओं की अनुमति नहीं रहेगी.

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शाम 6 बजे से लागू नाइट कर्फ़्यूः

जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर बुधवार को गृह विभाग ने कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस अनुसार सरकार ने सभी नगरीय क्षेत्रों में शाम 6 बजे से लागू नाइट कर्फ़्यू लगाने का फैसला किया है. वहीं अब गुरुवार से सभी नगरीय क्षेत्रों में में शाम 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे.

शादि समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों की अनुमतिः

वहीं शादियों के लिए भी मेहमानों की संख्या का निर्धारण किया गया है. शादियों में पहले जहां 100 मेहमानों के बुलाने की व्यवस्था थी उसे घटाकर अब 50 मेहमान कर दिया गया है. शादि वाले घरों के लिए अब समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी सिर्फ 50 प्रतिशत यात्रीः

वहीं बुधवार को कोरोना को लेकर गृह विभाग की और से जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट्स और क्लब संचालित हो सकेंगे. वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही सफर कर सकेंगे. बसों में खड़े होकर कोई भी यात्री अब सफर नहीं कर सकेगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी फेक गाइडलाइन:

आपको बता दे कि इससे पहले रात करीब 8 बजे सोशल मीडिया पर सरकारी दस्तावेज जैसी दिखने वाली करीब पांच पन्नों की कोरोना गाइडलाइन की प्रतिलिपी वायरल हुई थी. इस वायरल हो रही गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ़्यू , शाम 5 बजे बाजार बंद, शादि समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों की अनुमति एवं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों की अनुमति की बात कही जा रही है. साथ ही नई गाइडलाइंस के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट्स और क्लब संचालित होने, सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही सफर करने आदि भी सम्मिलित हैं.

गृह विभाग ने बताया भ्रामकः

हालांकि गृह विभाग की ओर इस पर संज्ञान लेते हुए इस वायरल गाइड लाइन को पूरी तरह से भ्रामक बताया और नई गाइड लाइन को लेकर अभी इंतजार करने की बात कही गई है

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